लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
जेण्डर/लिंग सशक्तिकरण की समझ कैसे विकसित करें?
लैंगिक सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
लैंगिक भेदभाव के कारण हमारे देश में लैंगिक अंतर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो यह स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। लड़के और लड़कियों के बीच इस भेदभाव के कारण देश की पूर्ण प्रगति संभव नहीं है। अनेक प्रकार की सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना’ एक महत्वाकांक्षी योजना है जो लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विभिन्न राज्य सरकारें भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। प्रसव पूर्व यौन संबंधों के निषेध (विनिमय और दुर्व्यवहार) पर कानून (पीएनडीटी कानून), जो एक कानूनी प्रावधान है, को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव यहाँ की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना का परिणाम है, जिसका समाधान भी सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना के अनुसार खोजना होगा। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं…..
1. भ्रूणहत्या को रोकने के लिए कानूनों का कड़ाई से अनुपालन – पीएनडीटी कानून और कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक जनआंदोलन खड़ा करने की जरूरत है ताकि इसमें शामिल अस्पतालों और डॉक्टरों और दोषी माता-पिता को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जुर्माना लगाया जाए ताकि अन्य लोग भी महिला जैसे कायराना अपराध को करने से पहले बार-बार करें। भ्रूणहत्या सोचना। इसके लिए छोटे शहरों से लेकर राजधानियों और मेट्रो तक फल-फूल रहे इन निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की पहचान करना जरूरी है, जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाते हैं। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों और आम आदमी को भी आगे आना चाहिए ताकि इस जघन्य अपराध को खत्म किया जा सके।
लैंगिक सम्बन्धी रूढ़ियों मान्यताओं पर प्रकाश डालें।
2. शिक्षा का प्रचार – आम जनता में शिक्षा का प्रकाश जगाकर ही स्त्री-पुरुष के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। आम जनता के बीच शिक्षा का प्रसार करके ही लड़के और लड़कियों के लिंग के आसपास के पक्षपाती माहौल को तोड़ा जा सकता है। केवल शिक्षा के माध्यम से ही यह धारणा बदली जा सकती है कि लड़कियां घर की सीमा तक सीमित हैं। शिक्षा हमारी सोच को व्यापक और विस्तृत करती है ताकि हम लड़कियों के बारे में अपनी धारणाओं को बदल सकें। केवल शिक्षा ही यह दिलासा दे सकती है कि लड़का और लड़की मायने नहीं रखते, लेकिन व्यक्ति के कार्य मायने रखते हैं।
शिक्षा से समाज में जागरूकता बढ़ती है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से समाज लिंगानुपात में गिरावट और इसके हानिकारक प्रभावों से अवगत हो सकता है। लिंगानुपात घटने से लड़की शादी के लिए नहीं मिलेगी। इससे परिवार अधूरा रहेगा और समाज में प्रेम, दया, त्याग, सहानुभूति के गुणों में भी कमी आएगी। व्यभिचार, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, आदि। समाज में वृद्धि होगी। स्त्री के बिना पुरुष तुच्छ हो जाएगा। हम एक महिला की अनुपस्थिति के लिए बेटी, बहू, पत्नी, मां, बहन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर बताए गए हानिकारक प्रभावों के बारे में समाज को जागरूक करके हम लैंगिक भेदभाव को कम कर सकते हैं।
3. सख्त कानून की स्थापना करके – अगर समाज में बलात्कार, छींटे, तेजाब फेंकने और व्यभिचार जैसी घटनाएं मजबूत हो जाती हैं, तो माता-पिता बेटी को प्यार नहीं करते हैं, सुरक्षित रूपों में इसकी सुरक्षित भावना। अगर पुलिस और प्रशासन समाज में कानून-व्यवस्था का राज कायम रखते हैं तो महिलाओं के साथ व्यभिचार की संख्या में कमी आएगी, ऐसा अपराध करने से पहले लोग एक हजार बार सोचेंगे। माता-पिता बीमा नहीं लेंगे और लड़की से वापस नहीं लेंगे। इसलिए समाज में कानून का राज स्थापित कर असुरक्षा की भावना को दूर किया जा सकता है। सख्त कानून के चलते अस्पतालों में जेंडर टेस्टिंग पर भी रोक लगाई जा सकती है, ताकि लैंगिक भेदभाव को खत्म किया जा सके।
4. धार्मिक और सामाजिक मान्यताएँ – हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सामाजिक मान्यताएँ हैं, इसलिए लिंग भेद पर बहुत जोर दिया जाता है। एक जन आंदोलन बनाकर समाज और परिवार में लड़कियों को लड़कों के विकल्प के रूप में उठाया जाना चाहिए। अभी हाल ही में बिहार के गया जिले में केवल बेटियों ने पिता के लिए अंतिम संस्कार और चिता का काम किया क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। लड़कियां भी ईश्वर की अनुपम कृति हैं और हर तरह से पुरुषों के बराबर हैं। लड़कियां सभी कार्यों और अनुष्ठानों को करने में सक्षम हैं, वे किसी भी काम से भाग नहीं ले सकती हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, जादू टोना, कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। शारदा कानून को लागू करके बाल विवाह पर रोक लगाई जा सकती है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी को प्रभावी ढंग से रोका जाना चाहिए। विधवाओं के विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और आम लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना होगा, तभी लैंगिक भेदभाव को खत्म किया जा सकता है।
5. बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर – जेण्डर विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक पाटियों को आम राय बनाकर 50% महिला आरक्षण बिल पास करने की जरूरत है। कुछ राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया है, इसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में भी आधा सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित करने की जरूरत है। जाति आधारित आरक्षण से ज्यादा जरूरत है कि महिलाओं के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आरक्षण प्रदान किया जाये। बालिकाओं के आत्मनिर्भरता हेतु रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। महिलाओं के आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्थिक स्वालम्बन महिला तथा पुरुषों के मध्य लिंग भेद समापन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है और यह व्यावसायिक शिक्षा द्वारा ही सम्भव बनाया जा सकता है।
6. शिक्षा व्यवस्था में सुधार – वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लड़कियों के जीवन की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को लड़की की जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने होंगे। बालिका में अपव्यय और रुकावट के कारणों की पहचान कर उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। लड़कियों के लिए अलग छात्रावास की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।
महिला समाख्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, महिलाओं से संबंधित कानून, शादी की उम्र तय करना, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या धन योजना, महिलाओं के बीच ब्याज दर कम करना आदि। वे ऐसी योजनाएँ हैं जिनके द्वारा लैंगिक भेदभाव को रोका जा सकता है।
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