विधायिका The Legislature in hindi

विधायिका The Legislature

विधायिका सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है । इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे कार्यपालिका लागू करती है और इसी के अनुसार अपना कार्य करने में सक्षम होती है । लोकतंत्र चाहे संसदीय हो या अध्यक्षीय है इसमें विधायिका का कार्य महत्वपूर्ण होता है ।

विधायिका शब्द लैटिन भाषा से है, जिसका अर्थ है “जो कानून बनाते या लिखते हैं ।” विधायिका ऐसे लोगों का एक समूह है जो नए कानूनों के लिए वोट करते हैं, उदाहरण के लिए किसी राज्य या देश में किसी ऐसे कानून का  निर्माण करना जो देश या राज्य हित के लिए कारगर हो । विधायिका का प्रत्येक व्यक्ति आमतौर पर निर्वाचित या नियुक्त होता है । उस राज्य या देश का संविधान आमतौर पर बताता है कि विधायिका को कैसे काम करना चाहिए । कई देशों में, विधायिका को संसद, कांग्रेस या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है । कभी-कभी विधायिका में सदस्यों के दो समूह होते हैं । ऐसे में इसे “द्विसदनीय”विधायिका कहा जाता है । एक सदनीय विधायिका में सदस्यों का केवल एक समूह होता है । किसी देश, जिले, शहर या अन्य छोटे क्षेत्र में भी विधायिका होती है । इन्हें अक्सर परिषद कहा जाता है, और वे अपने क्षेत्रों के लिए छोटे कानून बनाते हैं ।

संवाद की परंपरा का क्षरण Deletion of the tradition of dialogue

विधायिका एक राजनीतिक इकाई है जिसे देश या शहर के लिए कानून बनाने का अधिकार है । विधायिका अधिकांश सरकारों के महत्वपूर्ण हिस्से बनती हैं; पावर मॉडल के अलगाव में, वे अक्सर सरकार की कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के साथ विपरीत होते हैं ।

गार्नर के अनुसार, “राज्य की इच्छा जिन अवयवों द्वारा प्रकट होती है उनमें विधायिका का स्थान नि:संदेह सर्वोच्च होता है ।

व्यवस्थापिका के कार्य (Functions of the Legislature)

विधानमंडल की महत्ता किसी भी देश के शासन प्रणाली पर निर्भर करती है ।देश में जिस तरह की शासन प्रणाली होगी उसी के अनुसार विधायक का अपने कार्य को निष्पादित करती है । राजतन्त्र कुलीनतंत्र और अधिनायक तंत्र में विधानमंडल के कार्य सीमित और नियंत्रित होते हैं । देश की शासन व्यवस्था संसदीय हो तो विधानमंडल कार्यपालिका से ऊंचा अंग है कार्यपालिका या मंत्रिमंडल इसी के प्रति उत्तरदायी होती है । यदि देश की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक हो तो विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों समकक्ष होते हैं ।

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1. विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य (Law-making Functions)

एक विधायिका का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना यानी कानून बनाना है। प्राचीन काल में, कानून या तो रीति-रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होते थे, या राजाओं द्वारा उनकी आज्ञा के रूप में जारी किए जाते थे । हालांकि, लोकतंत्र के समकालीन युग में, विधायिका कानून का मुख्य स्रोत है। यह विधायिका है जो राज्य की इच्छा को कानूनों में बनाती है और इसे एक कानूनी चरित्र प्रदान करती है । विधानमंडल लोगों की मांगों को आधिकारिक कानूनों / विधियों में बदल देता  है । कानून बनाने में ब्रिटेन और भारत के संसद के निचले सदन (लोकसभा) को अधिकार प्राप्त है परंतु अमेरिका में दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है ।

2. बजट या धन सम्बन्धी कार्य (Budget or financial work)

एक सार्वभौमिक नियम यह है कि “राज्य का विधायिका राष्ट्रीय वित का संरक्षक है ।” यह राष्ट्र का वित रखता है और वित्त को नियंत्रित करता है । विधायिका की मंजूरी के बिना कार्यकारी द्वारा कोई पैसा नहीं उठाया या खर्च किया जा सकता है । प्रत्येक वर्ष कार्यपालिका को विधायिका से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करना और पास कराना होता है । बजट में, कार्यकारी को पिछले वर्ष की वास्तविक आय और व्यय और नए साल के लिए अनुमानित आय और व्यय का हिसाब रखना होता है ।

न केवल विधायिका बजट पारित करती है, बल्कि यह अकेले किसी भी कर को लागू करने, या निरस्त करने या संग्रह करने को मंजूरी दे सकती है । इसके अलावा, विधायिका सभी वित्तीय लेनदेन और कार्यकारी द्वारा किए गए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखती है । ब्रिटेन अमेरिका भारत आदि देशों में बजट (वित्तीय विधेयक)पहले व्यवस्थापिका के निचले सदन में ही पेश होता है । परंतु जहां ब्रिटेन और भारत में वित्तीय सदन को पहले सदन के सामने झुकना पड़ता है अमेरिका में ऐसा नहीं है ।

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3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive:)

एक आधुनिक विधायिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। सरकार की संसदीय प्रणाली में, जो भारत में अपने सभी कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए काम करता है, की तरह, कार्यपालिका विधायिका के समक्ष सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है । यह विधायिका के समक्ष जवाबदेह है । विधायिका के पास अविश्वास मत पारित करके या कार्यपालिका की एक नीति या बजट या कानून को अस्वीकार करके कार्यपालिका को हटाने की शक्ति है ।

प्रधान मंत्री और अन्य सभी मंत्री अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य हैं । वे संसद के नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे हैं ।

सरकार के एक राष्ट्रपति के रूप में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहा है, विधायिका कार्यकारी पर कुछ जाँच का उपयोग करती है । यह सरकारी विभागों के कामकाज की जांच के लिए जांच समितियों की नियुक्ति कर सकता है । विधायिका को बजट पारित करने और पारित करने के लिए अपनी शक्ति के उपयोग से, विधायिका कार्यपालिका पर उचित मात्रा में नियंत्रण रखती है । इस प्रकार, चाहे राजनीतिक प्रणाली में संसदीय प्रणाली हो या राष्ट्रपति प्रणाली हो, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है ।

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4. न्यायिक कार्य (Judicial Functions)

यह विधायिका को कुछ न्यायिक शक्ति देने की प्रथा है । आमतौर पर, विधायिका को महाभियोग की अदालत के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी देशद्रोहदुष्कर्म और उच्च अपराधों के आरोपों पर उच्च सार्वजनिक अधिकारियों की कोशिश करने और उन्हें कार्यालय से हटाने के लिए एक जांच अदालत के रूप में होता है । भारत में, केंद्रीय संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है । यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को पारित करने की भी शक्ति है ।

भारत में दोनों सदनों को न्यायिक अधिकार सामान्य रूप से प्राप्त है कोई भी एक सदन महाभियोग लगा देता है तो दूसरा उसकी सुनवाई करता है । ब्रिटेन में लॉर्ड सभा (उच्च सदन) अपील का सर्वोच्च न्यायालय है लॉर्ड सभा का सभापति लौट चांसलर ब्रिटेन का सबसे बड़ा न्यायाधिकारी है । अमेरिका में सीनेट (उच्च सदन) प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) द्वारा राष्ट्रपति न्यायाधीशों आदि पर लगाए गए मामलों की सुनवाई करती है ।

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5. संविधान में संशोधन संबंधित कार्य (Amendment of the Constitution)

व्यवस्थापिका को अपने देश में संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार होता है । चूँकि भारत में संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर जब किसी कानून में संशोधन करने की जरूरत हो संशोधन किया जा सकता है । भारत में किसी भी संशोधन में संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से और कुछ अनुच्छेदों में दो तिहाई बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है ।

ब्रिटेन का संविधान लचीला है ब्रिटेन में संसद साधारण कानून बनाने की विधि से ही संविधान संशोधन का कार्य कर सकती है । परंतु अमेरिका में संविधान कठोर है उसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

6. निर्वाचन संबंधी कार्य (Electoral Functions)

राज्यों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधित कार्य भी करती है । भारत में केंद्रीय संसद एवं राज्य विधानमंडल मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं । संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं । स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्यों कार्यपालिका और न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है रूस में भी ऐसा ही होता है ।

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7. व्यवस्थापिका सभा के अन्य कार्य (Other Functions of Legislature)

कुछ विधानसभाओं को विशिष्ट कार्यकारी कार्य सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी सीनेट (अमेरिकी विधानमंडल का ऊपरी सदन) अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रमुख नियुक्तियों की पुष्टि या अस्वीकार करने की शक्ति रखता है। इसी तरह, यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को प्रमाणित या अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त करता है ।

राज्य सभा को किसी भी अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने या समाप्त करने की शक्ति दी गई है । कार्यपालिका द्वारा बनाई गई सभी नीतियों और योजनाओं को मंजूरी देने या अस्वीकार करने या संशोधित करने का कार्य विधान भी करते हैं । अमेरिकी संविधान में, कांग्रेस (विधानमंडल) को युद्ध की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है ।

इस प्रकार सरकार के विधायी अंग राज्य की संप्रभु सत्ता के अभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाते हैं । वास्तव में विधायिका राज्य में कानूनी संप्रभु है । यह राज्य के किसी भी निर्णय को एक कानून में बदलने की शक्ति रखता है। विधानमंडल कानून का प्रमुख स्रोत है। यह राष्ट्रीय जनमत का दर्पण और लोगों की शक्ति का प्रतीक है ।

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कुछ कार्य निम्नलिखित है –

·     व्यवस्थापिका जनता की कठिनाइयों पर विचार करती है और कार्यपालिका की मतदाताओं की इच्छा के अनुकूल कार्य करने को विवश करती है ।

·       कार्यपालिका के कार्यों की जांच आदि के लिए व्यवस्थापिका समय-समय पर विभिन्न आयोजन समिति गठित करती है ।

·   अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों न्यायाधीशों राजदूतों आदि की नियुक्ति के आदेशों पर सीनेट उच्च सदन की स्वीकृति अनिवार्य है ।

·   जिस प्रकार निजी प्रशासन में जनरल मैनेजर का ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’ द्वारा निर्देशन, नियंत्रण और निरीक्षण करना होता है वैसे ही लोक प्रशासन में कार्यपालिका के लिए इन कार्यों को व्यवस्थापिका सभा करती है ।